भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
करना। क्रमांक Z.21020 / 16/2020-PH
दिनांक: 30 मार्च, 2020
COVID के खिलाफ लड़ाई में प्रिय साथी,
विषय: `प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना COVID-19 V से संबंधित।
COVID-19 से लड़ने की भारत की कोशिशों और हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी भलाई सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: हेल्थ वर्कर फाइटिंग के लिए बीमा योजना की घोषणा की COVID- 19 healthcare, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कुल नब्बे (90) दिनों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए, जिन्हें COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है और जो इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, अभूतपूर्व स्थिति के कारण, निजी अस्पताल के कर्मचारी / सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानीय शहरी निकाय / अनुबंध / दैनिक वेतन / तदर्थ / आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्यों / केंद्रीय अस्पतालों / केंद्रीय / राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और द्वारा अपेक्षित स्टाफ केंद्रीय मंत्रालयों के INI / अस्पतालों को COVID-19 संबंधित जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये मामले उक्त बीमा योजना के तहत भी शामिल होंगे। मैं इस मंत्रालय के आदेश दिनांक २20.०३.२०२० की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं।
इस संदर्भ में, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह योजना आज से प्रभावी हो गई है, अर्थात् 30 मार्च, 2020 और बीमा कवर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया, 90 दिनों के लिए उपलब्ध होगा।
मैं आपसे विनती करता हूं कि इस व्यापक प्रचार-प्रसार को सीओवीआईडी -19 के खिलाफ कड़ी लड़ाई में लगे हमारे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और श्रमिकों के बीच सुरक्षा, प्रशंसा और समावेश की भावना पैदा करें।
भवदीय,
संलग्न: जैसा कि ऊपर
(प्रीति सूदन)
डॉक्टरों / हेल्थकेयर प्रदाताओं के सभी संघों के प्रमुख।
कमरा नंबर 156, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110 011 टेली: (0) 011-23061863, 23063221, फैक्स: 011-23061252, ई-मेल: secyhfw@nic.in